9 अक्टूबर को जारी जानकारी के अनुसार, प्रभावित 13 कंपनियों में 11 पश्चिम बंगाल और दो तमिलनाडु में पंजीकृत हैं।

आरबीआई ने 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए हैं। 9 अक्टूबर को जारी जानकारी में कहा गया है कि ये कंपनियां अब आरबीआई कानून के तहत परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं कर सकतीं।

इनमें 11 कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल और दो के तमिलनाडु में हैं। रद्द करने के आदेश सितंबर की अलग-अलग तारीखों के हैं; सार्वजनिक जानकारी अक्टूबर में जारी हुई है।

दो तरह की कार्रवाई को न मिलाएं

एक अलग सूचना में 10 कंपनियों के प्रमाणपत्र वापस करने की जानकारी है। इसके कारणों में कारोबार से बाहर निकलना, नियामक वर्गीकरण बदलना और कानूनी अस्तित्व समाप्त होना शामिल है।

इसलिए पंजीकरण रद्द करने और कंपनी के स्वयं प्रमाणपत्र वापस करने को एक जैसी घटना बताना सही नहीं होगा। दोनों सूचनाओं को जोड़कर सभी कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता।

ग्राहकों के सवाल अभी अलग हैं

उपलब्ध सूचना से प्रत्येक ग्राहक के ऋण, भुगतान या संभावित दावे का नतीजा तय नहीं होता। ऐसे मामलों के लिए कंपनी से संबंधित आदेश और अलग निर्देश देखने होंगे।

अगली जरूरी जानकारी कंपनीवार स्पष्टीकरण और ग्राहकों के लिए नियामक निर्देश होंगे।

 

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