उपयोगकर्ता व्हाट्सएप का उपयोग बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं; “ऑप्ट आउट” प्रदान करने के लिए कोई कानूनी दायित्व नहीं: व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया

व्हाट्सएप एलएलसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि 2021 का उसका गोपनीयता अपडेट प्रकृति में “अनिवार्य” नहीं है क्योंकि यह किसी भी उपयोगकर्ता को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करता है (डॉ सीमा सिंह बनाम भारत संघ)।

फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने अपने हलफनामे में कहा है कि 2021 का अपडेट “अनिवार्य” नहीं है और व्हाट्सएप किसी को भी इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है।

व्हाट्सएप कहता है, अपने उपयोगकर्ता को या तो 2021 अपडेट स्वीकार करने की स्वतंत्रता देता है या वे ऐसा नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं, और मैसेजिंग का उपयोग करना बंद कर सकते हैं।

अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खुद को अलग करते हुए व्हाट्सऐप ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह अपने यूजर्स को नियंत्रण और पसंद दे रहा है।

इसके अलावा, व्हाट्सएप ने कहा है कि 2021 अपडेट अपने उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप के डेटा प्रथाओं का एक स्पष्ट और सुलभ विवरण प्रदान करता है

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