necessary degree for MVI in bihar
मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) की बहाली के लिए बिहार में नई नियमावली बनाई जा रही है. परिवहन विभाग ने नई नियमावली के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है. इसमें परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव चौधरी अनंत नारायण अध्यक्ष और उप सचिव विनय कुमार व ओएसडी आजीव वत्सराज सदस्य हैं. यह कमेटी इस माह अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप देगी. कमेटी को यह तय करना है कि नई नियमावली में किस-किस बिन्दु को रखा जाए. एमवीआई की बहाली में अभी ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा डिग्री व पांच साल का अनुभव चाहिए. लेकिन विभाग की योजना है कि एमवीआई की बहाली के लिए योग्यता को बढ़ाई जाए.

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अब एमवीआई बहाली के लिए डिप्लोमा की जगह पर बीटेक की डिग्री होगी. कमेटी भी एमवीआई की बहाली में बीटेक डिग्री की योग्यता पर एकमत है. अन्य राज्यों में एमवीआई की बहाली के लिए बीटेक डिग्री की योग्यता अनिवार्य है. पिछली बार एमवीआई बहाली का मुद्दा पटना हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक गया था और कोर्ट में बहाली की योग्यता पर भी सवाल उठा था. इसके बाद राज्य सरकार ने योग्यता बढ़ाने का निर्णय लिया था. हालांकि नई नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा.

प्रोन्नति पर भी विचार

नई नियमावली में एमवीआई की प्रोन्नति पर विचार हो रहा है. एमवीआई से जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) में भी प्रोन्नति दी जाएगी. डीटीओ की प्रोन्नति में एमवीआई का कितना प्रतिशत कोटा होगा यह अभी तय नहीं है. विभाग ने एमवीआई पदों की संख्या में बढ़ोतरी की है. पहले परिवहन विभाग में एमवीआई के 59 पद थे जिसे बढ़ाकर 126 पद कर दिया गया है. एमवीआई बहाली के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है. नियमावली के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है.

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