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अभी हाल ही में दिल्ली के करोल बाग इलाके में मौजूद भगवान हनुमान की विशालकाय प्रतिमा को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाईं थी और मूर्ति को एयरलिफ्ट करने को लेकर विचार करके रिपोर्ट देने को कहा था लेकिन अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक़ हनुमान जी की ये मूर्ति एयरलिफ्ट नहीं की जाएगी.

दरअसल शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि करोल बाग़ में स्थित भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति को कहीं और नहीं ले जाया जाएगा और मूर्ती अपने पुराने स्थान पर ही रहेगी. दरअसल हाईकोर्ट ने मूर्ति हटाने का फैसला यहाँ पर बढ़ रहे अतिक्रमण को कम करने के लिए किया था. बता दें कि इस इलाके में अतिक्रमण काफी बढ़ गया है ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले विचार करने की बात कही थी. इस मूर्ति को हटाने वाले फैसले को लेकर जमकर विवाद भी हो रहा था और शायद यही वजह है कि अब इस मूर्ति को हटाया नहीं जाएगा.

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने डीडीए, पीडब्‍ल्‍यूडी और एमसीडी को प्‍लान तैयार करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. हाईकोर्ट में पीडब्‍ल्‍यूडी ने कहा कि हनुमान मंदिर के पास काफी अतिक्रमण है. वहीं डीडीए ने कहा कि उसने गुरुवार को बग्गा मोटर की 1200 स्क्वायर यार्ड की जमीन पर अतिक्रमण हटाया है.

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हाईकोर्ट ने डीडीए, पीडब्‍ल्‍यूडी, एमसीडी को कहा है कि हनुमान मूर्ति के आसपास की अतिक्रमण को हटाने के लिए एक लेआउट प्लान तैयार करे. आपको बता दें कि अवैध निर्माण से परेशान दिल्‍ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि मध्य दिल्ली में 108 फुट ऊंचे हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट से हटाने पर विचार करें ताकि इसके आसपास अतिक्रमण हटाया जा सके.

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