गुरुग्राम प्रशासन ने मंगलवार को निर्धारित 37 में से आठ स्थलों पर नमाज अदा करने की अनुमति वापस ले ली।
जिला प्रशासन के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए की आपत्ति के बाद अनुमति रद्द कर दी गई थी।

इन आठ स्थलों में सेक्टर 49 में बंगाली बस्ती, डीएलएफ फेज-3 के वी ब्लॉक, सूरत नगर फेज-1, खेरकी माजरा गांव के बाहरी इलाके, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास दौलताबाद गांव के बाहरी इलाके, सेक्टर 68 में रामगढ़ गांव के पास, डीएलएफ स्क्वायर टॉवर के पास और रामपुर गांव से नखरोला रोड तक।

इसमें कहा गया, ‘किसी भी सार्वजनिक और खुली जगह पर नमाज के लिए प्रशासन की सहमति जरूरी है।

बैठक में यह फैसला किया गया कि स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए के ऐतराज के बाद जिला प्रशासन द्वारा खुले में नमाज की अनुमति रद्द की गई है। इसमें सेक्टर-49 बंगाली बस्ती, डीएलएफ फेज-3 के वी ब्लाक, सूरत नगर फेस-1, खेड़ी माजरा गांव के बाहर, दौलताबाद गांव के पास द्वारका एक्सप्रेसवे पर, सेक्टर-68 गांव रामगढ़ के पास, डीएलएफ स्केयर टावर के पास और गांव रामपुर से नखडोला रोड शामिल है।

कमेटी चयन करेगी नमाज पढ़ने का स्थान

जिला उपायुक्त द्वारा नमाज अदा किए जाने वाले स्थानों को चिन्हित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। जिसमें एसडीएम, एसीपी, हिंदू/मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी और अन्य सामाजिक संगठन शामिल है। यह कमेटी सभी पक्षों से बातचीत कर यह निर्णय लेगी कि भविष्य में किन स्थानों पर नमाज अदा की जाए। यह निर्णय लेते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि स्थानीय लोगों को नमाज अदा करने से कोई परेशानी न हो। यह कमेटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सड़क, मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा न की जाए।

 

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