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नई दिल्ली : देश में गोहत्या को लेकर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम टिपण्णी की है. जिसमें हिंगोनिया गोशाला मामले में फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए साथ ही जो लोग गोहत्या में लिप्त पाए जाते हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए.

हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सूबे के मुख्य सचिव और महाधिवक्ता से कार्रवाई करने को कहा है. अदालत ने कहा कि गोकशी करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए. अदालत ने कहा कि इस बाबत पूर्व में दिए गए आदेश का पालन किया जाए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने इसके लिए अधिवक्ताओं की कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. साथ ही एसीबी एडीजे को हर तीन माह में गोशालाओं की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग (UDH) के सचिव और म्यूनिसिपल कमिश्नर को हर महीने गोशालाओं का दौरा करने का निर्देश दिया है.

जागो जनता सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा ने वन विभाग को गौशालाओं में हर साल पांच हजार पौधे लगाने का भी आदेश भी दिया.

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