नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रमज़ान के दौरान मतदान जल्दी शुरू करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है. अदालत से रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 5 बजे से मतदान कराने की अपील की गई थी. इस पर चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी है.
अदालत के इस फैसले से पहले चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि मतदान अधिकारी पहले से ही बढ़े हुए घंटों में काम कर रहे हैं, साथ ही हर राज्य में सूर्योदय का समय अलग-अलग होता है. ऐसे में अगर मतदान सूर्योदय से पहले शुरू होगा तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक बदलाव करने होंगे. लिहाजा, अब इसमें फेरबदल मुमकिन नहीं है.
हालांकि, 10 मार्च को जब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव तारीखों की घोषणा की थी, तो उस वक्त भी रमजान में वोटिंग का सवाल उठा था. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था, इसलिए मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवार का ध्यान रखा गया है.अब 19 मई को 59 लोकसभा सीटों पर होने वाला आखिरी चरण का मतदान भी रोजों के दौरान ही होना है.
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