firecrackers

नई दिल्ली : दिवाली आने में अभी तीन महीनें बची हुई हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार त्यौहार को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है. जी हां, कोर्ट ने त्यौहार में धूम मचाने वाले पारा और सीसा सहित पांच नुकसानदेह धातुओं के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है क्योंकि इनसे बहुत वायु प्रदूषण होता है.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटाखों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लीथियम, पारा, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सीसा धातुओं के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है.

कोर्ट ने यह आदेश तब जरिय किया गया जब केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने शीर्ष अदालत को बताया कि पटाखे से होने वाले वायु प्रदूषण के मानक की जानकारी नही दी और बताया कि अभी तक वायु प्रदूषण के मानक तय नही हो पाए हैं. इतना ही नही अभी इस काम को पूरा करने के लिए 15 सितंबर तक समय लगेगा.

पीठ ने कहा, ‘हम आदेश देते हैं कि कोई भी पटाखा निर्माता किसी भी रूप में प्रतिबंधित धातुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे. खास तौर से तमिलनाडु के शिवकाशी में आदेश पालन कराने की जवाबदेही पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) की होगी.’ देश में सबसे ज्यादा पटाखे शिवकाशी में बनाए जाते हैं.

बता दें कि दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी और पटाखों की वजह से हवा में जहर घुलता है और प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोत्तरी दर्ज़ होती है.

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