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बैंकों द्वारा सिक्के नहीं जमा किए जाने की शिकायत पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सख्त कदम उठाया है. RBI ने मास्टर सरकुलर के साथ बैंकों को लेटर लिखकर सिक्के लेने का आदेश जारी किया है. इतना ही नही अब से बैंक सिक्के जमा करने के साथ-साथ इससे जुड़ी सूचना भी बैंक कैंपस में लगाएंगी.

दरअसल बीतें कुछ दिनों से लोगों को सिक्के जाना करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. लोगों की शिकायत हैं कि सिक्के जाना करने में बैंक लापरवाही कर रहा है. ऐसे में दिक्कत झेल रहे लोगों के पास बैंको की शिकायत करने के आलावा और कोई ऑप्शन नही था. लोगों की समस्या का हल निकालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह मास्टर सर्कुलर जारी किया है.

बता दें कि जिन बैंक शाखाओं में चेस्ट की सुविधा नहीं है, करेंसी चेस्ट को उन शाखाओं से सिक्के लेने के लिए भी कहा गया है. हालांकि आरबीआइ के इस नियम के अनुसार एक रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के प्रतिदिन केवल एक हजार रुपये ही जमा किए जा सकते हैं.

रिजर्व बैंक ने मास्टर सरकुलर संलग्न कर बैंकों को चेताया है कि वे सिक्के लेने के लिए बाध्य हैं. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में यह सूचना चस्पा करें कि उनके यहां सिक्के भी जमा किए जाते हैं.

जारी किए गए नए आदेश –

  • बैंक और उनकी शाखाएं अपने खाताधारक को आरबीआइ की निर्दिष्ट सेवाएं देने को बाध्य हैं.
  • सभी नए और साफ सुथरे नोट एवं सिक्के जारी करने, कटे फटे और गंदे नोट बदलने और किसी भी ट्रांजेक्शन और बदलाव में सिक्कों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है.
  • रोजाना प्रति खाताधारक एक हजार रुपये कीमत तक के एक रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के जमा कर सकता है.
  • 50 पैसे के सिक्के कुल 10 रुपये तक ही जमा होंगे.
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