गोवा: समुंद्र का खूबसूरत नज़ारा और बेहतरीन बीच गोवा की शान हैं. गोवा की मस्ती और शराब गोवा की पहचान हैं, लेकिन अब गोवा की पहचान बदल सकती है. यानी गोवा में खुलेआम शराब पीने पर पाबंदी लगाने का सरकारी फरमान सुनाया गया है. अब गोवा में कोई खुले में शराब पीते पकड़ा गया तो उस पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह नियम जल्द ही गोवा सरकार लाने वाली है. इसके लिए सरकार गोवा टूरिस्ट प्लेसेस (प्रोटेक्शन एंड मेंटनेंस एक्ट) 2001 में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाने वाली है.

 

  • गोवा में शराब पर पाबंदी का सरकारी फरमान
  • खुलेआम शराब पीने पर 2 हजार रु. तक का जुर्माना
  • नियम तोड़ने वाले को हो सकती है 3 महीने की जेल
  • बीच को साफ़ सुथरा रखने का सरकारी प्रयास

 

जल्द ही इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. इस बारे में गोवा के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बताया कि विधानसभा सत्र में टूरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन एंड मेंटनेंस एक्ट-2001 के संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसे तहत यदि कोई व्यक्ति बीच पर शराब पीते, खाना बनाते या फिर कूड़ा फेंकते पकड़ा जाता है तो उसे अपराध माना जाएगा. नियम तोड़ने वालों को जुर्माना और तीन महीने की जेल की सजा भी हो सकती है.

Alcohol

इस नियम के पीछे गोवा सरकार का तर्क यह है कि अधिकतर टूरिस्ट बीच पर शराब लेकर आते हैं और खाली बोतलें छोड़ देते हैं. यह बोतलें बीच पर गंदगी तो करती ही है साथ ही नंगे पैर घूमने वाले लोग इससे घायल हो जाते हैं. पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने आगे बताया कि कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं, जिनमें लोग बीच पर शराब पीकर समंदर में जाते हैं और यहां डूबने से उनकी मौत हो जाती है.

 

पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बताया कि सरकार साफ-सुथरे और खूबसूरत बीच बनाना चाहती है. इसके लिए वो कानून को सख्त कर रही है, लेकिन इसे लागू करने के लिए स्थानीय लोग मददगार साबित होंगे. क्योंकि बीच के आसपास झोपड़ियों से लोग शराब खरीदते हैं. ऐसे में यदि वो टूरिस्ट को जागरूक करेंगे तो टूरिस्ट बीच पर गंदगी नहीं फैलाएंगे. कुलमिलाकर बीच को खूबसूरत बनाए रखने के लिए ये सरकारी कदम भले जरुरी है, लेकिन पर्यटकों की मौज मस्ती पर पाबंदी राज्य में पर्यटकों की संख्या को घटा भी सकती है ऐसे में सरकार को पाबंदी लगाने से ज्यादा पर्यटकों को जागरूक करने पर ध्यान देना चाहिए

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