आज से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. नए नियमों के तहत मोटर व्हीकल एक्ट में कई अहम बदलाव किए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर एनएस बुंदेला ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी दी है.

जहां पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जहां पहले 2 हज़ार का जुर्माना देना होता था तो वहीं अब नए नियमों के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना देना होगा.साथ ही अब बिना हेलमेट वाहन चलाने पर पहले आपको 500 से 1500 रुपये चुकाने पड़ेंगे.जबकि पहले 100 रुपये से 300 का चालान काटा जाता था.

वहीं दुपहिया वाहन पर अगर तीन लोग सवारी कर रहे हैं तो 100 रुपये की जगह अब 500 रुपये का चालान काटा जाएगा है.अगर आपके पास गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो अब 500 रुपये भरने होंगे.

नए मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के मुताबिक अब बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5000 देने होंगे.जो पहले जहां पहले 500 रुपये था. तो वहीं ओवरस्पीडिंग का चालान 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 से 2000 रुपये का कर दिया गया है.

पहले जहां डेंजरस ड्राइविंग के लिए पकड़े जाने पर पहले 1000 रुपये देने होते थे, अब 1000 से 5000 तक देने होंगे.साथ ही अब गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने पर 5000 रुपये तक चुकाने पड़ेंगे. तो वहीं   एंट्री में गाड़ी चलाने पर जहां पहले चालान 1100 रुपये रुपए था  वह अब बढ़ाकर  5000 का कर दिया गया है.

तो वहीं रेड लाइट जम्प करने पर पहले जहां जुर्माना सिर्फ100  रुपये देने होते थे  अब  पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000 चुकाने होंगे और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10000 तक का जुर्माना देना होगा. दूसरी तरफ अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो पहले आपको ₹100 देने होते थे लेकिन अब आपको 1000 रुपये  चुकाने होंगे.

साथ ही अगर आप किसी एमरजेंसी गाड़ी को रास्ता नहीं देते है, जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तो आपको 10 हज़ार का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है तो 25 हज़ार का जुर्माना उसके माता पिता को देना होगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और नाबालिग जब तक 25 साल का नहीं होगा तब तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा.

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