mahatma-gandhi-central-government-decisionनई दिल्ली, (विनीत सिंह) : महात्मा गांधी की तस्वीरों या उनसे जुड़ी चीजों के इस्तेमाल को लेकर केंद्र ने राज्यों के लिए आदेश जारी किया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि महात्मा गांधी की तस्वीर, स्केच, लोगो या उनसे जुड़ी वस्तुओं जैसे चश्मा, चरखा या घड़ी की तस्वीरों का इस्तेमाल शौचालय, कूड़ेदान या किसी अन्य गंदी जगह पर न किया जाय.

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की तरफ से सभी स्वच्छता इनचार्ज को जारी की गई अडवाइजरी में कहा गया है, इस बात का ध्यान रखा जाय कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को लागू करते समय गांधी जी की तस्वीरों के इस्तेमाल से किसी की भावनाएं आहत न हो. मंत्रालय का यह दिशानिर्देश सभी जिला और अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए भी है.

केंद्र सरकार का यह फैसला गांधी से जुड़ी चीजों के इस्तेमाल को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा की गई एक टिपण्णी के बाद आया है. दरअसल, बदरुद्दीन कुरैशी नामक शख्स ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर गंदी जगहों पर बने सार्वजनिक शौचालयों की दीवारों पर गांधी जी तस्वीरों, स्केच और उनसे जुड़ी चीजों के इस्तेमाल का विरोध किया था.

कोर्ट ने तो यह कह कर याचिका खारिज कर दी कि हमें नहीं लगता कि यह महात्मा गांधी का अपमान है. लेकिन यह भी कहा कि भारत सरकार को यह सुनिश्‍चित करना चाहिए कि किसी भी जगह गांधी की तस्वीर के इस्तेमाल से उनका अपमान न हो.

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