rtiसरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवा लेने में कितनी परेशानी होती है, ये बताने की बात नहीं है. दवा वितरण में तो अनियमितता होती ही है, अस्पतालों द्वारा दवा खरीद में भी भारी हीला-हवाली सामने आती है. कई बार अस्पतालों में दवा होते हुए भी कर्मचारी मरीजों को दवा देने से मना कर देते हैं. ऐसे मरीजों को मजबूरीवश प्राइवेट दवा दुकानों से दवा खरीदनी पड़ती है. आए दिन ऐसे घपलो-घोटालों की खबरें आती रहती हैं, जिनमें अस्पतालों द्वारा दवा खरीद में होने वाली अनियमितता सामने आती है.

इन सब के बावजूद, आम लोग अस्पतालों और इनमें शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ बोल नहीं पाते. लेकिन आरटीआई के माध्यम से आम लोग भी दवा वितरण की ऐसी अनियमितताओं की पड़ताल कर सकते हैं. हम आपको उस आरटीआई आवेदन के प्रारूप के बारे में बता रहे हैं, जिसके जरिए आप खुद ये पता लगा सकते हैं कि आपको मिलने वाली दवा कहां जा रही है और क्यों आप तक नहीं पहुंच पा रही है.

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी

(विभाग का नाम)

(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

 

महोदय,

….. स्थित ….. अस्पताल के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

  1. दिनांक ….. से ….. के बीच अस्पताल के लिए कुल कितनी रकम की दवाइयां खरीदी गईं. दवाइयों के खरीदने व उन्हें अस्पताल/चिकित्सा केन्द्र के स्टॉक में रखे जाने से सम्बन्धित रजिस्टर की पिछले….. महीने की प्रति उपलब्ध कराएं.
  2. उपरोक्त समय के बीच कुल कितनी रकम की दवाईयां यहां आने वाले मरीज़ों को नि:शुल्क बांटी गईं. नि:शुल्क दवाइयां प्राप्त करने वाले मरीज़ों की संख्या बताएं तथा उनके नाम, पते आदि, जिस रजिस्टर में लिखे जातें हैं, उस रजिस्टर की पिछले….. महीने की प्रति उपलब्ध कराएं.
  3. अस्पताल के लिए दवाइयां खरीदने तथा वितरण के लिए नियुक्त अधिकारियों के नाम, पद तथा संपर्क का पता उपलब्ध कराएं.
  4. इस दौरान जिन एजेंसियों से दवाइयां खरीदी गईं, उन एजेंसियों का पूरा विवरण उनके नाम तथा पते के साथ उपलब्ध कराएं.
  5. इस अस्पताल में मुख्य रूप से किन-किन रोगों से सम्बन्धित दवाइयां नि:शुल्क वितरित की जाती है?
  6. अस्पताल द्वारा दवाइयों का नि:शुल्क वितरण किस आधार पर किया जाता है?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं….. है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताए.

भवदीय

नाम:

पता:

फोन नं:

संलग्नक:

(यदि कुछ हो)

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