कोरोना वायरस पॉज़िटिव मामलों में तेज़ वृद्धि के बीच, गुजरात सरकार ने मंगलवार को राज्य के 20 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ़्यू की घोषणा की, जो बुधवार से 30 अप्रैल तक लागू होगी।

इससे पहले दिन में, गुजरात उच्च न्यायालय ने देखा था कि राज्य में कोविड ​​-19 स्थिति “नियंत्रण से बाहर” हो रही थी, और सुझाव दिया कि संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए तीन से चार दिनों के लिए कर्फ़्यू या लॉकडाउन लगाया जा सकता है।

इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ़्यू लागू था।

सरकार ने 30 अप्रैल तक राजनीतिक या सामाजिक समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और उन मेहमानों की संख्या कम कर दी है जो विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं।

नाइट कर्फ़्यू लगाने का फैसला मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के लिए एक कोर ग्रुप की बैठक में लिया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के प्रमुख सचिव पी के मिश्रा भी रात में यहां आयोजित बैठक में शामिल हुए।

रूपानी ने कहा, “कोविड-19 के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और पीएमओ के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा आज कोरोना वायरस पर हमारी कोर ग्रुप मीटिंग में शामिल हुए और हमारा मार्गदर्शन किया।”

“रूपानी ने कहा,” उच्च न्यायालय ने हमें कुछ सुझाव दिए हैं और हमने इस पर फैसला किया है। इससे पहले हमने राज्य के चार बड़े शहरों में कर्फ़्यू लगा दिया था। ।

उन्होंने कहा कि नए कर्फ़्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा।

 

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