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चारा घोटाले और अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दी जा चुके लालू प्रसाद यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत ने शाम चार बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई है. अब उन्‍हें जमानत के लिए हाईकोर्ट में जाना होगा।

वहीं अन्‍य अरोपी महेंद्र, राजाराम, सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार को भी साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख जुर्माना देना होगा। फूलचंद, महेश और बेक जूलियस को साढ़े तीन साल 5 लाख जुर्माना। सुनील गांधी, त्रिपुरारी, अजय अग्रवाल, गोपीनाथ को 7 साल 10 लाख। जगदीश शर्मा को सात साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना।

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मामला चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी का है जिसमें रांची की सीबीआई कोर्ट आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषियों की सजा पर फैसला आया।

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