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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि अब से रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन का निपटारा कर दिया जाए. इस बात की जानकारी संसद को दी गई है. श्रममंत्री बंडारू दात्तात्रेय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को जानकारी दी. दत्तात्रेय के मुताबकि, ईपीएफओ की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसेज को एंप्लॉयी प्राविडेंट फंड्स स्कीम 1952 और इंप्लॉयी पेंशन स्कीम 1995 के मेंबर्स को उनके रिटायरमेंट के दिन प्रवीडेंट फंड(PF) और पेंशन की पेमेंट करने को कहा गया है।

इस योजना के तहत अब कर्मचारियों के रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और ग्रैच्युटी देने को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में पूरे जाने पर श्रम मंत्री ने सदन को यह दबाव दिया।मंत्री ने बताया कि, जहां तक ग्रैच्युटी के सेटलमेंट की बात है तो पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट 1972 के मुताबिक, एंप्लॉयर किसी कर्मचारी को ग्रैच्युटी का भुगतान उसका पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगा।

 

क्या है ईपीएफ- 5 जरूरी बातें

-यह केन्द्र सरकार की नौकरी-पेशा लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है.

-आपकी सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह है तो इस स्कीम में शामिल होना आपके लिए अनिवार्य है.

-आप यदि नौकरी करते हैं तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी से एक हिस्सा काटकर आपके ईपीएप खाते में डाल देती है.

-इस पैसे को केन्द्र सरकार के इस फंड में डाल दिया जाता है और जरूरत के वक्त ब्याज सहित इस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं.

-आपकी कंपनी आपको ईपीएफ अकाउंट नंबर देती है. यह अकाउंट नंबर भी आपके लिए बैंक अकाउंट की तरह है क्योंकि इसमें आपके भविष्य के लिए आपका पैसा पड़ा है.

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