अब इस दिवाली पर आपको पटाखें खरीदने से कोई भी नहीं रोक सकेगा. जी हां बता दें कि दिवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगा प्रतीबंध हटा दिया है और ये खबर पटाखा विक्रेताओं के लिए भी काफी अच्छी है क्योंकि पिछले कुछ सालों से इन विक्रेताओं को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था. देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने पटाखों पर लगा प्रतिबंध तो हटा दिया है लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं जैसे कि जिन पटाखों की बिक्री की इजाज़त दी गई है उनमें सिर्फ कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखें ही शामिल हैं और जिन विक्रेताओं के पास लाइसेंस है केवल वो लोग ही पटाखें बेच सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने रात 8-10 बजे तक पटाखे छोड़ने की अनुमति दी है। वहीं, न्यू ईयर और क्रिसमस की रात 11:45 से 12:30 तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी। हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री को ही मंजूरी दी है। इसके अलावा कोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कोर्ट ने पहले क्या कहा था

बता दें कि कोर्ट ने 2017 में दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर देशभर में पटाखों पर रोक लगाने की मांग की गई थी. पीठ ने इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता, पटाखा निर्माता, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दलीलों को सुनने के बाद कहा था कि पटाखों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और इसके व्यापार के बीच एक संतुलन रखना होगा.

पटाखा निर्माताओं का तर्क

पटाखा निर्माताओं ने दलील दी थी कि दीपावली के बाद बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार नहीं हैं और सिर्फ इस वजह से पटाखों को बंद करने का आदेश देना न्यायसंगत नहीं होगा. सुनवाई के दौरान पीठ ने बच्चों में श्वसन संबंधी दिक्कतों के बढ़ने पर चिंता जताते हुए पटाखों पर पूरी तरह से या फिर आंशिक प्रतिबंध लगाने की बात कही थी.

पिछले साल तीन नाबालिगों ने दायर की थी याचिका
शीर्ष अदालत ने पिछले साल अपने अभिभावक के माध्यम से तीन नाबालिगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीमित अवधि के लिए पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. दिवाली पर इस प्रतिबंध में ढील देने से भी इनकार कर दिया था.

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