लोकसभा चुनाव 2019 के बीच देश के सियासी गलियारों में तेज हलचल देखने को मिल रही है। इस उठापठक के बीच राजनीतिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय  का हवाला देते हुए ‘चौकीदार चोर है’ ‘ नारे को दोहराया था। साथ ही यह भी कहा था कि अदालत ने भी ये मान लिया है। जिसके बाद भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चौकीदार चोर है मामले में मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिस पर राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। इसके पहले की सुनवाई में राहुल गांधी ने अपने बयान पर केवल खेद जताया था जिससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

राहुल गांधी ने अपने उस बयान पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है।’ उन्होंने अपने इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करने के लिए माफी मांगी है। इस मामले में राहुल गांधी पहले भी हलफनामा दाखिल कर चुके हैं।

अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर अपनी उस टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए तीन पेज का हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था ‘सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि चौकीदार चोर है।’ इसके पहले, अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे की भाषा पर नाराजगी जताई थी। सीजेआई ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि ब्रैकेट में खेद जताने का क्या मतलब होता है।

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