भोपाल। मप्र वक्फ बोर्ड की धांधलियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कमेटी गठन के लिए जमा हुए एक आवेदन में बोर्ड कर्मचारियों ने व्हाइटनर लगाकर सदस्यों के नाम खुद ही बदल दिए। मौजूदा कमेटी द्वारा इस पर सवाल उठाए जाने पर जवाब दिया गया तो अव्यवहारिक जवाब दिया गया कि बोर्ड का ये अधिकार है, वह चाहे तो नाम बदल सकता है।
राजधानी भोपाल के बेशकीमती इलाके हमीदिया रोड पर स्थित वक्फ संपति को अपने हाथों में लेने की रस्साकशी का माहौल बन गया है। यहां काबिज कमेटी के खिलाफ एक नई कमेटी ने अपना दावा पेश किया है। इसके लिए नई कमेटी ने बोर्ड को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें शामिल किए गए सदस्यों के नामों पर कुछ तकनीकी आपत्तियां आने के आसार बन रहे थे। स्थिति को देखते हुए बोर्ड कर्मचारियों द्वारा न सिर्फ आवेदकों को इसकी सूचना दे दी, बल्कि आनन फानन में नए नाम बुलवाकर बोर्ड में जमा आवेदन में उनको बदल भी दिया गया।

कमेटी में शामिल डिफाल्टर
सूत्रों का कहना है कि वक्फ कब्रिस्तान नवबहार सब्जी मंडी की नई कमेटी के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन में कई डिफाल्टर नाम शामिल हैं। इनमें अध्यक्ष के तौर पर पेश किए गए व्यक्ति का बेटा खुद वक्फ का किरायदार है। साथ ही बरसों से इस वक्फ संपत्ति का किराया अदा न करने की वजह से वह बोर्ड का डिफाल्टर है। वक्फ अधिनियम के मुताबिक वक्फ का किरायदार या डिफाल्टर व्यक्ति को कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता।

होना ये चाहिये था
नियमानुसार मप्र वक्फ बोर्ड को मिले आवेदन में किसी आपत्ति के बारे में लिखित सूचना आवेदक को पहुंचाई जाना थी। सुधार योग्य त्रुटि को संशोधन के लिए भी आवेदक को कहा जा सकता था। लेकिन बोर्ड कर्मचारी खुद इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते।

कमेटी का मामला अदालत में
वक्फ कब्रिस्तान नवबहार सब्जी मंडी की प्रबंधन कमेटी का मामला लम्बे समय से अदालत में विचाराधीन है। वर्ष 2020 में वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस बारे में मौजूदा कमेटी के पक्ष में फैसला दिया है। जिसके बाद ये मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में बोर्ड को अधिकार नहीं है कि वह पुरानी कमेटी के स्थान पर किसी नई कमेटी की नियुक्ति कर सके।

इनका कहना है
कमेटी आवेदन या इसमें संशोधन किए जाने का मामला मेरी जानकारी में नहीं है। यदि नियमानुसार कोई कृत्य किया गया है तो इस मामले के दोषियों से जवाब तलब किया जाएगा।
दीपक यादव,
प्रशासक, मप्र वक्फ बोर्ड

Adv from Sponsors