थप्पड़ वाले बयान को लेकर गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार देर रात जमानत मिल गई। राणे पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। नारायण राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कागजी कार्यवाई पूरी कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रात को उन्हें रायगढ़ के महाड अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें जमानत दे दी गई।

महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके कथित बयान के संबंध में 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।

हालांकि नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके ख़िलाफ़ दर्ज़ हुई एफआईआर के संबंध में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा है।

नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने ट्वीट कर उद्धव सरकार पर बोला हमला
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश ने आधी रात के तुरंत बाद ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर मंगलवार को अपने पिता की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। नितेश द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो फिल्म रजनीति के एक दृश्य का हिस्सा है और अभिनेता मनोज बाजपेयी को ‘करारा जवाब मिलेगा’ की चेतावनी देते हुए दिखाया गया है।

शिवेसना सांसद विनायक राउत के बंगले पर बोतलें फेंकी गईं
वहीं सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में शिवसेना सांसद विनायक राउत के बंगले पर कुछ अज्ञात लोगों ने सोडा पानी की बोतलें फेंकी। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार रात करीब आठ बजे राज्य की राजधानी मुंबई से लगभग 500 किमी दूर स्थित मालवन में तलगांव के तटीय राउतवाड़ी क्षेत्र में हुई।पुलिस के अनुसार, चार अज्ञात लोग वहां पहुंचे और उनके बंगले की ओर सोडा पानी की बोतलें फेंकी। वारदात को अंजाम देने के बाद वे वहां से फरार हो गए।

क्या था मामला
दरअसल, राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मारने की बात कही थी। इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। राणे को मंगलवार दोपहर हिरासत में लेने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद रात में उन्हें रायगढ़ जिले की महाड कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री राणे के खिलाफ ठाणे के नौपाड़ा में भी एक और मामला दर्ज किया गया। ठाणे पुलिस के मुताबिक धारा 500, 505 (2), 153-बी (1) (सी) के तहत यह मामला दर्ज किया गया था।

 

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