पहलू खान मामले पर ट्वीट करना कांग्रेस महासचिव को भारी पड़ गया है. बिहार के मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में वकील सुधीर ओझा ने प्रियंका गांधी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और लोअर कोर्ट के फैसले का अवमानना करने के आरोप में सीजेएम कोर्ट मरें परिवाद पत्र दर्ज कराया है.
मिली जानकारी के मुताबिक सीजेएम सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट ने सुधीर ओझा के परिवाद पत्र को स्वीकार कर लिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी. सुधीर ओझा ने प्रियंका गांधी के खिलाफ धारा 504, 506 और 153 के तहत केस दर्ज कराया है.
गौरतलब है कि पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में लोअर कोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला करार देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था कि मारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है.साथ ही उनका कहना था कि राजस्थान सरकार का मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने का फैसला स्वागत योग्य है. दरअसल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना था कि राजस्थान सरकार ने भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है. आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा.
आपको बता दें कि राजस्थान से हरियाणा मवेशी ले जाने के दौरान भीड़ ने गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान की पिटाई की थी, जिसकी वजह से 3 अप्रैल 2017 को सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया था. इस घटना के करीब दो साल बाद आए अलवर सेशन कोर्ट ने फैसले में अलवर सेशन कोर्ट ने बीते बुधवार को सभी 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.












