कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बुधवार को दिल्ली की एक सत्र अदालत ने बरी कर दिया।

सुनंदा पुष्कर जनवरी 2014 में एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। मेडिकल रिपोर्ट में उनके सिस्टम में ड्रग्स की मौजूदगी का संकेत दिया गया था। जबकि प्रारंभिक जांच इस बात की थी कि क्या यह एक हत्या थी, पुलिस ने आखिरकार आत्महत्या के लिए चार्जशीट दायर की।

पुलिस ने अपने आरोप पत्र में केरल कांग्रेस के सांसद शशि थरूर पर आईपीसी की धारा 498ए (वैवाहिक क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया था।

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