चुनाव प्रक्रिया में सुधर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों को नामांकन भरने के दौरान अपने पति या पत्नी के अलावा अपने आश्रितों के भी आय स्त्रोत बताने पड़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने में भी मदद मिल सकती है.
सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपनी और अपने परिवार की आय के स्रोत का खुलासा करे या नहीं. लोक प्रहरी एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. लोक प्रहरी एनजीओ और ADR ने याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधारों को लेकर आदेश दे कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपनी और अपने परिवार की आय के का खुलासा भी करे.
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मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों की संपत्ति में 500 गुना बढ़ोतरी को लेकर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया था कि अगर सांसद और विधायक ये बता भी दे कि उनकी आय में इतनी तेजी से बढ़ोतरी बिज़नेस कर के हुई तो सवाल उठता है कि सांसद और विधायक होते हुए आप कोई भी बिज़नेस कैसे कर सकते हैं.