चारा घोटाला मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 15 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सभी दोषियों को 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. लालू समेत पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, आर के राणा, तीन आईएएस अधिकारी, कोषागार अधिकारी, पशु चिकित्सक डॉ. के के प्रसाद व शेष अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया है. जगन्नाथ मिश्रा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. 3 जनवरी को सजा का ऐलान होने तक दोषी जेल में ही रहेंगे.
देवघर कोषागार से अवैध ढंग से पैसा निकालने के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र एवं कई अन्य राजनेताओं तथा आईएएस अधिकारियों समेत 22 लोग आरोपी थे. राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि उनके पास ऐसे सबूत हैं, जिनके आधार पर हाई कोर्ट से राहत मिलेगी. भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पहले तो विरोधियों को डील करने की कोशिश करती है. डील सफल नहीं होने पर उन्हें इन तरीकों से डराती है. राजद नेता इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.
वहीं, जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा कि बिहार का एक राजनीतिक अध्याय समाप्त हो गया. जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अदालत का यह फैसला भ्रष्टाचारियों के लिए एक नजीर बनेगा. उन्होंने कहा, लालू प्रसाद पहले से ही सजायाफ्ता हैं. इस फैसले को लेकर राजद के नेता ऐसे रांची चलो अभियान चला रहे हैं, जैसे आजादी की लड़ाई में फैसला सुनाया जाने वाला है.