नई दिल्ली: पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की दया याचिका को खारिज कर दिया है. जाधव को पकिस्तान में जासूस होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गयी थी और इसी के सम्बन्ध में दी गयी दया याचिका को अंब खारिज कर दिया गया है.
जाधव को पाकिस्तान द्वारा पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था, तथा पाक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी करने तथा विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने का दोषी करार दिया था. भारत का कहना है कि भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां वह व्यापार कर रहे थे. शनिवार को पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ‘आईएसपीआर’ ने कहा है कि अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा, जाधव के खिलाफ साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे और गुण-दोष के आधार पर उनकी अपील पर फैसला करेंगे.
उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाए जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने कहा था कि भारतीय नागरिक को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक उसकी सभी दया याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती.