नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा के लिए अनुमति मांगी थी और दस करोड़ रुपये वापस करने की मांग की थी, जो कार्ति ने कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए हैं। जिसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस वेकेशन बेंच ने कार्ति की याचिका को निरस्त करते हुए कहा- “अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें।”

लोकसभा चुनाव में कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से करीब तीन लाख से भी ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एच. राजा को हराया है। अपनी याचिका में कार्ति चिदंबरम ने पैसे रिफंड करने का दावा करते हुए कहा था कि उन्होंने वे पैसे ब्याज पर लोन लेकर जमा कराए थे।

आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम जांच का सामना कर रहे हैं। सर्वोच्च अदालत की खंडपीठ ने उन्हें 10 करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त के साथ विदेश जाने की अनुमति दी थी।

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