एक शो के दौरान “हिंदू देवी-देवताओं का अपमान” करने के आरोप में एक महीने से अधिक समय तक जेल में रहे स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दे दी, जिसने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया । उत्तर प्रदेश में मुनव्वर के खिलाफ वॉरेंट जारी किया गया था ।
कॉमेडियन के अनुरोध पर मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया कि उसके खिलाफ प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) को रद्द कर दिया जाए।
मुनव्वर फारुकी के वकील ने तर्क दिया था कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जैसा आपराधिक संहिता की धारा 41 में कहा गया है।
श्री कृपाल ने कहा कि उनके मुवक्किल को परेशान किया जा रहा था। उन्होंने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में मुनव्वर फारुकी के लिए एक प्रोडक्शन वॉरेंट निकला था; वॉरेंट रुका हुआ था।
मुनव्वर फारुकी को पहले तीन बार ज़मानत से वंचित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें 28 जनवरी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था ।