क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में NCB फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ऑफिस पर छापेमारी कर रही है। इम्तियाज का नाम सुशांत राजपूत डेथ केस में भी आ चुका है। सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सरोओगी ने बताया था कि इम्तियाज ने ही रिया चक्रवर्ती और सुशांत को ड्रग सप्लाई की थी।

वहीं, कल बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद उन्हें अब आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे तब तक रहना होगा, जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल जाती है। आर्यन और अन्य 5 आरोपियों को एक साथ बैरक नंबर 1 में बने स्पेशल क्वारैंटाइन सेंटर में रखा गया है। यह बैरक जेल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। हालांकि, जेल में यह प्रावधान है कि सजायाफ्ता होने से पहले आर्यन चाहे तो अपने पर्सनल कपड़े पहन सकते हैं।

आर्यन खान की जमानत याचिका हुई थी खारिज
मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किला कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपियों की लगाई गई जमानत की अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सभी आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर से निकालकर युवकों को आर्थर रोड जेल और युवतियों को भायखला जेल भेजा गया था।

आर्यन और अरबाज ने ड्रग्स होने की बात मानी
पंचनामे के मुताबिक जांच अधिकारी ने आर्यन और अरबाज से पूछा कि क्या उनके पास किसी तरह की नारकोटिक्स ड्रग्स है? जवाब में दोनों ने प्रतिबंधित ड्रग्स होने की बात कबूल की। अरबाज ने NCB अधिकारियों को बताया कि उसके जूतों में चरस है। इसके बाद अरबाज ने जूतों में रखे एक जिप लॉक पाउच को खुद ही निकाल कर दे दिया।

दोनों ने ड्रग्स लाकर पार्टी में जाने की बात मानी
इस पाउच के अंदर काले रंग का चिपचिपा पदार्थ था। डीडी किट से इसकी जांच की गई तो पुष्टि हुई कि ये चरस है। पंचनामे के मुताबिक अरबाज ने माना कि वह आर्यन के साथ चरस का सेवन करता है और वे इस क्रूज सफर पर धमाल मचाने के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद जब आर्यन खान से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी माना कि वे चरस लेते हैं ये चरस क्रूज पर सफर के दौरान स्मोकिंग के लिए थी।

जेल में रहेगा शाहरुख का बेटा आर्यन
जेल में रहने के दौरान आरोपियों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। आर्यन खान को लेकर ये मामला काफी चर्चा में हैं लेकिन वो भले ही सुपरस्टार का बेटा हो उन्हें किसी भी तरह की अलग सुविधा नहीं दी जाएगी। कोर्ट के आदेशानुसार सभी आरोपियों को वही खाना खाना होगा जो बाकी कैदियों को मिलता है।

 

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