प्रदेश की अरबों रुपए की वक्फ संपत्ति के निगराह बनाए जाने वाले अक्सर इसके मालिक बनने की हठ पकड़ लेते हैं। जिम्मेदारी मिलते ही अपनी मनमर्जी के कामों से वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचाने के उनके प्रयास शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही का डंडा उठाया जाता है तो वे उन ओहदेदारों के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप गढऩे लगते हैं, जिनसे उनकी कुर्सी को खतरा पैदा हो रहा है।

हालात प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर के एक बड़े वक्फ नाहरशाह वली दरगाह से जुड़ा है। इस वक्फ के मौजूदा अध्यक्ष अरब अली पटेल के खिलाफ दर्जनों अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर मप्र वक्फ बोर्ड ने कमेटी बेदखली के लिए धारा 67/2 का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला लाखों रुपए के हेरफेर से लेकर जमीनों की बंदरबांट और वक्फ दायरे में नियमविरुद्ध काम करने से जुड़ा हुआ है। करीब एक माह पहले जारी किए गए इस नोटिस में इस बात के संकेत भी दिए गए हैं कि कमेटी के जवाब को इंदौर जिला वक्फ कमेटी अध्यक्ष द्वारा सत्यापित करने पर इसको भरोसेमंद माना जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने के लिए अरब अली पटेल के पास न तो साक्ष्य हैं और न ही इनको झुठलाने जैसा कोई दावा। इस स्थिति के चलते पटेल ने जिला अध्यक्ष डॉ. शकील राज पर अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों के अलावा कुछ अखबारों पर शकील के खिलाफ मनगढ़त और झूठी खबरें प्रचारित कर वे अपने आरोपों को बौना साबित करने में जुटे दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अरब अली ने इस काम के लिए अपने भाई समेत कुछ चहेतों को जिम्मा सौंप रखा है।

व्यक्तिगत मामलों को लेकर बनाया निशाना
सूत्रों का कहना है कि नाहरशाह वली वक्फ के अध्यक्ष अरब अली पटेल ने वक्फ बोर्ड से नोटिस मिलने के बाद डॉ. शकील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए उन्होंने डॉ. शकील के निजी जिंदगी से जुड़े मामलों को लेकर मनगढ़त किस्से बनाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि डॉ. शकील शहर की कुछ इवेंट कंपनियों और टीवी सीरियल, फिल्मों आदि के लिए होने वाले ऑडिशन से जुड़े हुए हैं। इस दौरान उनकी महिलाओं से होने वाली मुलाकातों को सोशल मीडिया पर अनैतिक रिश्तों के तौर पर पेश किया जा रहा है। डॉ. शकील ने इन मामलों को लेकर अरब अली पटेल और उनके समर्थकों के खिलाफ मानहानि का दावा लगाने की तैयारी भी कर ली है।

आरोप लगाने से खुद को गुनाह नहीं होगा कम
मप्र वक्फ बोर्ड से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी जांच और उसके बाद होने वाली कार्यवाही उसके खिलाफ मौजूद सबूतों और शिकायतों के आधार पर की जाती है। ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाने से उसके गुनाह में कमी नहीं आ जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि वक्फ नाहरशाही वली के कमेटी ओहदेदारों के खिलाफ वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समयसीमा में इस नोटिस का जवाब न मिलने या इस जवाब से संतुष्ट न होने की दशा में कमेटी को भंग करने की कार्यवाही की जाएगी।

ख़ान आशु ,भोपाल ब्यूरो

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