भोपाल। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने में लेटलतीफी करना और जिम्मेदारी एक-दूसरे पर टालना नगर निगम के एक अधिकारी को महंगा पड़ गया है। राज्य सूचना आयोग ने इस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिसके आधार पर निगमायुक्त ने उक्त अधिकारी की एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश कर दिए हैं।
मामला राजधानी नगर निगम का है। भवन अनुज्ञा शाखा से चाही गई एक जानकारी को लेकर यहां के अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदारी एक-दूसरे पर टालते रहे और निर्धारित समय में उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं की गई। जिसको लेकर प्रार्थी ने मामले की शिकायत राज्य सूचना आयोग को की थी।
शिकायत की जांच और उसके बाद पहुंचे निष्कर्ष पर राज्य सूचना आयोग ने निगम को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इस आधार पर निगमायुक्त ने सहायक लोक सूचना अधिकारी जेएस तोमर, भवन अनुज्ञा शाखा के लोक सूचना अधिकारी दिलीप सेठी, राकेश लहरिया, अनुरेखक कौसर रिजवी आदि के खिलाफ अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा सेवानिवृत्त अनुरेखक कमाल उद्दीन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर हुई कार्यवाही के दौरान निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश किए हैं।