नई दिल्ली : 950 करोड़ रूपये के चारा घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और अन्य पर से आपराधिक साजिश और अन्य धाराएं हटाये जाने के खिलाफ CBI की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लालू यादव पर इस मामले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है.
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने और IPC 420ठगी, 409 क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट और प्रिवेंशन आफ करप्शन के आरोप हटा दिए थे. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध किसी को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है. हालांकि हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी कहा गया कि लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा.
चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने 9 महीनों में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव समेत 45 अन्य नेताओं पर केस चलाने का आदेश दिया है. लालू यादव की ओर से राम जेठमलानी पेश हुए थे और केस खारिज करने की मांग की थी.
चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू सहित कुछ अन्य लोगों के ऊपर से कुछ धाराएं हटाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नेसुनवाई कर 20 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था.करीब950 करोड़ के चारा घोटाले के आरसी/20ए/96केस में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रूपये की अवैध निवासी के आरोपी हैं ।