कठुआ रेप और हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केस के निष्पक्ष ट्रायल को लेकर राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि मामले की सुनवाई जम्मू में पूरी तरह से जायज तरीके से हो रही है और केस को जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। पीड़िता के परिवार की वकील दीपिका सिंह ने इस बात की आशंका जताई थी कि मामले की सुनवाई जम्मू में निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी इसलिए केस को जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं ट्रंासफर किया जाए।
गौरतलब है कि दीपिका सिंह ने कोर्ट में यह भी कहा था कि उनकी जान को खतरा है और उनका रेप भी हो सकता है। दीपिका सिंह ने जम्मू बॉर एसोसिएशन पर उन्हें धमकाने का आरोप भी लगाया था। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पांच सदस्यों की एक टीम भी जम्मू भेजी थी पर टीम ने बीएसी जम्मू को क्लीन चीट दी थी और दीपिका सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया था।
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कठुआ में घुमंतू समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची को सात दिनों तक बंधक बनाकर उसका रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची 10 जनवरी को लापता हो गई थी और 17 जनवरी को बच्ची का शव रसाना के जंगल में मिला था। इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें राजस्व विभाग का पूर्व अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस मामले में आरोपी पक्ष द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।