जजों, वकीलों और कंपनियों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के बाद अब मुख्य सूचना आयोग ने अपने सदस्यों के लिए भी 16-सूत्रीय आचार संहिता जारी कर दिया है। हालांकि अपने सदस्यों की संपत्ति का ब्योरा देने का दबाव झेल रहे आयोग की आचारसंहिता में इस बात का कोई जिक्र नहीं है।आचार संहित में निष्पक्षता, उपहार लेने की मनाही, शेयर बाज़ार से दूर रहने और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं से न जुड़ने जैसे निर्देश हैं। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह द्वारा तैयार यह आचार संहिता सदस्यों के लिए सलाह की शक्ल में होगी और इसे जल्द ही आयोग की बैठक में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि संपत्ति के मुद्दे पर आयोग से खार खाए जज इसपर तीखी प्रतिक्रिया कर सकते हैं।

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