रहवासी क्षेत्र में प्रशासन ने दी पेट्रोल पंप निर्माण की अनुमति
भोपाल। शाजापुर जिले से महज 16 किलो स्थित ग्राम बेरछा में मंडी से ग्राम पहुंच मार्ग पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। जिसकी कागजी खानापूर्ति भी काम-दाम, दंड और भेद का उपयोग कर पूरी की जा रही है। लेकिन जानकारी के अनुसार पंप संचालक जल्दी कार्य करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों से अपनी तथा फायर सेफ्टी नियमों को दबाने के लिए अनुविभागीय अधिकारियों तक कि तगड़ी सेटिंग और रुतबे का फायदा उठा रहे है। इसका बात का खुलासा आवेदक मुख्य मंडल रिटेल सेल्स प्रबंधक इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड इंदौर द्वारा कार्यालय जिला दंडाधिकारी शाजापुर को लिखे पत्र क्रमांक/लायसेंस/2020/25 दिनांक 5/2/2021 के पालन में तत्कालीन शाजापुर एसडीएम साहेब सिंह सोलंकी की जाँच रिपोर्ट के हुई खुली हेरफेर को देख कर लगाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि उक्त जांच रिपोर्ट श्री सोलंकी ने 16 अप्रैल 2021 को पत्र क्रमांक-भू प/2021/90 की प्रति कलेक्टर शाजापुर को भेजी गई। रिपोर्ट में उल्लेख करते दर्शाया गया कि ग्राम बेरछा में आवेदित भूमि सर्वे क्रमांक 2043/1 रकबा 0.2900 हैक्टयर भूमि खसरा अभिलेख अनुसार आवेदित भूमि बेरछा निवासी आवेदक की निजी भूमि दर्ज है। जिसके आसपास कोई सार्वजनिक स्थल नही होने,ग्राम आबादी क्षेत्र व शैक्षणिक संस्थान 200 मीटर दूरी पर स्थित होने तथा देव स्थान मंदिर,चिकित्सालय भूमि स्थित नही होने का जाँच रिपोर्ट में स्पष्ठ दर्शाया गया है। जबकि इसी रिपोर्ट के दो माह बाद 30 जून 2021 को राजस्व निरीक्षक वृत्त 04 बेरछा के पत्र पर उपयंत्री ग्राम पंचायत बेरछा द्वारा जारी रिटेल आउटलेट फायर आनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रतिवेदन में स्पष्ठ जानकारी दी गई। जिसमें रहवासी मकान महज 19 मीटर की दूरी पर स्थापित का होने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मुहैया कराई गई।
वही विभाग भी इस पर ध्यान देने तो दूर उसको नजर अंदाज करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार बेरछा के राजस्व दफ्तर से उक्त भूमि के पास महज 19 मीटर की दूरी पर ही रहवासी मकान स्थापित बताया गया है । लेकिन वही राजस्व विभाग के जिला कार्यालय से पत्र में 200 मीटर की दूरी बता रहे है। जिम्मेदारों को इस संबंध उक्त विभाग को संज्ञान लेकर कार्यवाही करना चाहिए।
फायर सेफ्टी नियम का उल्लंघन कर हो पेट्रोल पंप का निर्माण
ग्राम बेरछा में इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी इंदौर ने पेट्रोल पंप निर्माण हेतु वर्ष 2019 में आवेदन कर चयन प्रक्रिया 5 जुलाई 2019 को पूरी की थी। जिसमें आवेदन क्रमांक 15464190703745 शुभम नाहर का चयन पेट्रोल पंप हेतु हुआ। किन्तु जिस भूमि पर पेट्रोल पंप निर्माण होना प्रस्तावित था। उस भूमि पर फायर सेफ्टी नियम के अंतर्गत 90 मीटर क्षेत्र में कोई स्कूल भवन,अस्पताल, मंदिर जैसी कोई भी बिल्डिंग नही होना चाहिए। जबकि 19 मीटर की महज दूरी पर मंदिर,अस्पताल,आंगनवाड़ी कार्यालय,तहसील कार्यालय,फटका मार्केट सहित हायर सेकेंडरी विद्यालय भी संचालित है।जिसमें कक्षा एक से बारहवीं तक 500 छात्र-छात्राएं अध्यनरत है। इसके बावजूद भी फायर सेफ्टी नियम का घोर उल्लंघन कर पेट्रोल पंप का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है।
एसडीएम ने जाँच रिपोर्ट में हेरफेरी कर बनाया आनापत्ती प्रमाण-पत्र
शाजापुर के तत्कालीन एवं सेवानिवृत हो चुके एसडीएम साहेब सिंह सोलंकी ने 5 फरवरी 2021 के पत्र संदर्भ में कलेक्टर शाजापुर को 16 अप्रैल 2021 को एक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें आवेदक मुख्य मंडल रिटेल सेल्स प्रबंधक इंडियन ऑईल कार्पोरेशन लिमिटेड इंदौर ने ग्राम बेरछा के भूमि सर्वे क्रमांक 2043/1 पर प्रस्तावित भूमिगत रिटेल आउटलेट की स्थल जांच कर विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाने का उल्लेख था। किन्तु राजस्व विभाग की तगड़ी सांठगांठ तथा तत्कालीन एसडीएम श्री सोलंकी ने अपनी रिटेल आउटलेट स्थल की जांच में वास्तविकता से हटकर हेरफेर कर गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस रिपोर्ट का उपयोग कर ही अवैधानिक पेट्रोल पंप निर्माण को खुली छूट मिली। पूर्व में भी लिखित आवेदन बेरछा मंडी जिला शाजापुर में पेट्रोल पंप स्थापित किया जा रहा है,वो पेट्रोलियम गाइड लाइन के अनुरूप नहीं है, इसलिए एनओसी प्रदान नहीं की जा सकती और पेट्रोल पंप नहीं खोला जा सकता। सवाल ये उठता है कि नियमों को ताक में रख कैसे पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए अनुमति प्रशासन ने दी है। यह विचारणीय प्रश्न है।
तीन वर्षों से जारी शिकायतो की जाँच ठंडे बस्ते में
पेट्रोल पंप निर्माण से क्षेत्र में विकास की संभावनाओं का बल तो मिलता है। परंतु यदि यह निर्माण नियमों को ताक पर रख कर किया जाए तो आमजनों के लिए बड़ी आफत का सबब भी बन जाता है। 5 जुलाई 2019 चयन प्रकिया से शुरू हुए पंप निर्माण की हलचलों के बीच नियमों को लेकर शिकायतों का दौर भी गरमाया था। जिसको लेकर 3 अगस्त 2019 को क्षेत्रीय प्रबंधक इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड इंदौर को एक शिकायती आवेदन शाजापुर निवासी युवक द्वारा प्रस्तुत कर फायर सेफ्टी नियम का घोर उल्लंघन कर पेट्रोल पंप निर्माण तथा आवेदन को निरस्त करने की मांग की गई थी। वही 13 जनवरी और 16 अगस्त 2021 को कलेक्टर शाजापुर को आपत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्यवाही तथा तत्कालीन एसडीएम द्वारा गलत जानकारी देकर जारी आनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने कर वास्तविक जाँच करने के संबंध में एक शिकायती आवेदन जिलाधीश को प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त दर्जनों बार ऑनलाइन राज्य एवं केंद्र सरकार में भी शिकायते की जा चुकी है। आमजनों के हित के लिए दिए जाने वाले आवेदन एवं मांग पत्रों को पेट्रोल पंप निर्माण एजेंसी संचालक के रौब रुतबे के सामने विगत तीन वर्षों वास्तविक जाँच ठंडे बस्ते जा रही है और बे-रोकटोक अवैधानिक पेट्रोल पंप का निर्माण राजस्व अधिकारी,कर्मचारी एवं पटवारी की नाक के नीचे हो रहा है। आंखे मूंद कर बैठे प्रशासन के इन नुमाईंदो का ध्यान जनता से जुडी समस्या पर नही दिया जा रहा है।