सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि SC\ST को प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा. गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर सुनवाई कर रहा था, जिस पर कोर्ट ने 30 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा, कुरियन जोसेफ, रोहिंटन नरीमन, जस्टीस संजय किशन कोल, जस्टीस इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ ने कहा कि नागराज जजमेंट को सात जजों को भेजने की जरूरत नहीं है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास नागराज के फैसले को लेकर पुणर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 30 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज SC\ST समुदाय को आज बड़ी सौगात देते हुए प्रोन्नति में आरक्षण को मंजूरी दे दी है.
वहीं सियासी जगत से जुड़े लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कुछ हद तक स्वागत करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है और स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आरक्षण दे सकते हैं अगर वो चाहे.
मालूम हो कि बीते कई दिनों SC\ST को आरक्षण देने के मुद्दे पर राजनेता सियासत कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा.