नई दिल्ली, (चौथी दुनिया ब्यूरो) : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ किया कि थियेटर में अगर आप फिल्म देखने गये हैं तो आपको सिर्फ तभी खड़े होना है जब फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रगान बजता है अन्यथा यदि फिल्म में किसी सीन के दौरान राष्ट्रगान बजता है तो आपको खड़े होने की ज़रुरत नही है. यह पूरी तरह से सिर्फ आपपर निर्भर करेगा की आप सीन के दौरान राष्ट्रगान बजने पर खड़े होना चाहते हैं या नही. यही नियम डाक्यूमेंट्री के लिए भी लागू होगा.
कोर्ट ने कहा कि वह नैतिकता का पहरेदार नहीं है। इधर केंद्र सरकार ने भी कोर्ट को बताया कि राष्ट्रगान पर खड़े होने का फिलहाल कानून नहीं है। बता दें कि राष्ट्रगान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में अब फिल्मों को दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा राष्ट्रगान बजाने के दौरान स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाना जरूरी होगा और राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए दर्शकों को अपनी जगह पर खड़ा भी होना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट राष्ट्रगान के फायदे के लिए इस्तेमाल ना करने का भी निर्देश दिया था।
बता दें कि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में राष्ट्रगान बजने के दौरान लोगों के खड़े नहीं होने पर कई विवाद हो चुके हैं। राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होने पर कई लोगों की पिटाई का भी मामला सामने आया था।