नई दिल्ली, (विनीत सिंह) : सहारा चिटफण्ड मामले की सुनवाई करते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की मुम्बई स्थित टाउनशिप ऐम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया है जिससे जनता का बकाया पैसा लौटाया जा सके.
कोर्ट ने सहारा ग्रुप से अपनी ऐसी संपत्तियों की लिस्ट सौंपने को कहा गया है जिनपर कोई कर्ज न लिया गया हो. अदालत ने 14,799 करोड़ के बकाये के मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस संपत्ति को बेंचकर लोगो को उनका पैसा वापस किया जायेगा.
सहारा समूह की तरफ से लोगों की बकाया राशि को जुलाई, 2019 तक चुकाने की बात कही गयी थी लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली बेंच ने तेज़ी से रिकवरी के लिए ऐम्बी वैली प्रॉजेक्ट को ही जब्त करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। सहारा समूह ने स्वीकार किया कि उसे 14,000 करोड़ रुपये का मूलधन सेबी को चुकाने थे, जिसमें से 11,000 करोड़ रुपये की रकम अब तक चुकाई जा चुकी है.