आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको किसी सूचना की अभिगम्यता प्रदान करने से मना किया गया हो, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपील/शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
दूसरी अपील कब दर्ज करें
19 (1) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) अथवा धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत निर्दिष्ट समय के अंदर निर्णय प्राप्त नहीं होता है अथवा वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से पीड़ित है. जैसा भी मामला हो, वह उक्त अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर अथवा निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर उस अधिकारी के पास एक अपील दर्ज करा सकता है, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का है, जैसा भी मामला हो:
1. बशर्ते उक्त अधिकारी 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर लेता है. यदि वह इसके प्रति संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील करने से रोकने का पर्याप्त कारण है.
19 (2): जब केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष की सूचना का प्रकटन किया जाता है, तब सम्बंधित तीसरा पक्ष आदेश की तिथि के 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है.
19 (3) उपधारा 1 के तहत निर्णय के विरुद्ध एक दूसरी अपील तिथि के 90 दिनों के अंदर की जाएगी, जब निर्णय किया गया है अथवा इसे केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है:
1. बशर्ते केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह इसके प्रति संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण हैं.
19 (4): यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, जैसा कि मामला हो, दिया जाता है और इसके विरुद्ध तीसरे पक्ष की सूचना से सम्बंधित एक अपील की जाती है तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उस तीसरे पक्ष को सुनने का एक पर्याप्त अवसर देगा.
19 (7): केद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय, जैसा भी मामला हो, मानने के लिए बाध्य होगा.
19 (8): अपने निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित अधिकार होगा.
(क) लोक प्राधिकरण द्वारा वे क़दम उठाए जाएं, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ पालन को सुनिश्चित करें, जिसमें शामिल हैं:
सूचना तक पहुंच प्रदान करने द्वारा, एक विशेष रूप में, यदि ऐसा अनुरोध किया गया है;
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो;
सूचना की कुछ श्रेणियों या किसी विशिष्ट सूचना के प्रकाशन द्वारा;
अभिलेखों के रखरखाव, प्रबंधन और विनाश के संदर्भ में प्रथाओं में अनिवार्य बदलावों द्वारा;
अपने अधिकारियों को सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण के प्रावधान बढ़ाकर;
धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) का पालन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रदान करना;
(ख) लोक प्राधिकरण द्वारा किसी क्षति या अन्य उठाई गई हानि के लिए शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देना;
(ग) अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों को अधिरोपित करना;
(घ) आवेदन अस्वीकार करना.
19 (9): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपील के अधिकार सहित अपने निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकरण को देगा.
19 (10): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उक्त प्रक्रिया में निर्धारित विधि द्वारा अपील का निर्णय देगा.
आरटीआई आवेदन का प्रारूप:
कूडेदान की सफाई नहीं होना
सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)
विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.
महोदय,
कूड़ेदान का पता:
उपर्युक्त कूड़ेदान से सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:
1. उस डिपो का पता बताएं, जहां से लोडर तथा ट्रक इस कूडेदान के लिए भेजे जाते हैं?
2. उन लोडर तथा ट्रक का नंबर बताएं, जो इस कूडे़दान से कूड़ा उठाने के लिए नियुक्त हैं?
3. दिनांक ………….. से ………………. के बीच डिपो के बीट रजिस्टर में दर्ज इन गाड़ियों के डिपो छोड़ने तथा डिपो में वापस आने के समय का पूरा विवरण उपलब्ध कराएं?
4. उन सभी कूडे़दानों का पता बताएं, जहां का कूडा उपर्युक्त समय के दौरान इन गाड़ियों ने उठाया?
5. इस दौरान प्रतिदिन इन गाड़ियों द्वारा लगाए गए चक्करों का विवरण दें?
6. इस दौरान प्रत्येक चक्कर में इन गाड़ियों द्वारा उठाए गए कूड़े के वजन का विवरण दें?
7. उपर्युक्त कूड़ादान पिछले ……………. दिनों से साफ नहीं किया गया है. इस दौरान इस क्षेत्र के सेनेटरी इंस्पेक्टर द्वारा भेजी गई प्रतिदिन के बैलेंस रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं?
8. क्या उपर्युक्त बैलेंस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है. इस दौरान कूड़ेदान का कूड़ा नहीं उठाया गया? यदि नहीं, तो सम्बंधित क्षेत्र के सेनेटरी इंस्पेक्टर ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया?
मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं………. है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.
भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)