मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को 5 लाख रुपये निजी मुचलके पर ज़मानत दी गई है। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को इसके साथ आदेश दिया है की वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने वाड्रा से कहा कि आपको जांच में सहयोग करना है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है और गवाहों को प्रभावित नहीं करना है।

इससे पहले 28 मार्च को हुई सुनवाई में वाड्रा पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछली सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था।

ईडी ने कहा था कि हमें रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है। हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वाड्रा सबूत मिटा सकते हैं। ईडी ने कहा कि वाड्रा पर गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जांच से बच जाए। वाड्रा की अग्रिम जमानत खारिज़ हो। कोर्ट ने वाड्रा की अग्रिम जमानत पर एक अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था।

Adv from Sponsors