Passport-rule

अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जानना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. जी हां, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में कई बड़े बदलाव किये हैं. इस बदलाव के बाद आपको पासपोर्ट बनवाना असान हो गया है.

खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब तक पासपोर्ट बनवाने के लिए मंत्रालय ने बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. आपको अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भगा-दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी.

जानकारी के अनुसार, अब तक 26 जनवरी, 1989 या उसके बाद जन्म लिए लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य था, लेकिन अब नगर निगम के रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या सर्टिफाइड अथॉरिटी से बनवाया गया बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होगा.

ये भी पढ़ें: विवाद के बाद रद्द हुआ कनाडाई प्रधानमंत्री के डिनर में खालिस्तान समर्थक का आमंत्रण

इतना ही नहीं, किसी शैक्षणिक संस्था की तरफ से जारी किया गया ट्रांसफर या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी पूरी तरह से मान्य होगा. पैन कार्ड, आधार कार्ड या ई-आधार, ड्राइविगं लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड भी पासपोर्ट बनाने के लिए मान्य होंगे.

इसके अलावा माता-पिता का विवरण देना आवश्यक नहीं है. इसकी जगह आप अभिभावक या साधु-संत आध्यात्मिक गुरू का नाम दे सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि पासपोर्ट फॉर्म में कॉलम की संख्या को भी मंत्रालय ने 15 से घटाकर 9 कर दिया है.

Adv from Sponsors

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here