भोपाल। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को लेकर चार दिन पहले ऐलान कर चुके हैं, अब कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने विधिवत आदेश जारी कर 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहने की सूचना दी है। उन्होंने संक्रमण के हालात देखते हुए इसको एक पक्षीय आदेश करार दिया है। साथ ही इस बात के संकेत भी दिए हैं आवश्यक होने पर कोई व्यक्ति इस आदेश के खिलाफ कलेक्टर की अदालत में आवेदन दे सकता है। कलेक्टर द्वारा आवेदक के तर्कों से संतुष्ट होने पर विशेष रियायत या छूट दी जा सकेगी।
रविवार को जारी आदेश में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अपने पिछले आदेश का हवाला दिया है। जिसमें 10 मई सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि भोपाल नगर और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए corona कर्फ्यू की अवधि 17 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आदेश में लिखा है कि ये आदेश जनता को संबोधित है, लेकिन परिस्थितीयां ऐसी नहीं हैं कि इसकी सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। इसलिए ये आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने मांगा था 15 तक जनता से सहयोग
इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को किए संबोधन में लोगों से 15 मई तक सहयोग की अपील की थी। इसके अगले दो दिन शनिवार और रविवार को लागू साप्ताहिक लॉक डाउन के चलते प्रतिबंध 17 मई तक ही जारी रहने वाला था।