पिछले साल 1 जुलाई को जब GST लागू किया गया था उस वक्त 28 फीसदी टैक्स स्लैब में 226 वस्तुएं थीं. (GST) के नए टैक्स रेट 27 जुलाई 2018 यानी आज से लागू हो गए हैं. शनिवार को GST काउंसिल की बैठक में कई और वस्तुओं को इस हायर टैक्स स्लैब से कम टैक्स स्लैब में लाने का फैसला लिया गया.
जीएसटी परिषद की तरफ से तय किए गए ये रेट आज से लागू हो जाएंगे. इसके बाद हर दुकानदार को ये सामान घटे हुए रेट पर बेचने होंगे. धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं. आज से आपको वॉशिंग मशीन, टीवी और फ्रिज समेत अन्य कई उत्पाद सस्ते दामों पर मिलेंगे.
खाने की ये चीजें हो गईं सस्ती
मिल्क पाउडर, दही, छाछ, गैर-ब्रैंडेड शहद, डेयरी स्प्रेड, पनीर, मसाले, चाय, गेहूं, चावल, आटा, मूंगफली तेल, तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल तेल, सरसो तेल, शुगर, गुड़, शुगर कन्फेक्शनरी, पास्ता, स्पाघेटी, मकरोनी, नूडल्स, फल और सब्जियां, अचार, मुरब्बा, चटनी, मिठाइयां, केचअप, सॉसेज, टॉपिंग्स ऐंड स्प्रेड्स, इंस्टैंट फूड मिक्स, मिनरल वॉटर, बर्फ, खंडसारी, बिस्किट्स, रायसिन ऐंड गम, बेकिंग पाउडर, नकली मक्खन, काजू, आदि वस्तुओं के दाम घट गए हैं.
दैनिक उपयोग की वस्तुओं के भी दाम कम
नहाने का साबुन, हेयर ऑइल, डिटर्जेंट पाउडर, टिशू पेपर्स, नैपकिन्स, माचिस, कैंडल्स, कोयला, केरोसिन, घरेलू एलपीजी गैस, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक सर्वर्स, चिमटा, अगरबत्ती, टूथपेस्ट, हेयर ऑइल, काजल, एलीपीजी स्टोव, प्लास्टिक तिरपाल, स्टेशनरी, हेल्थकेयर, कपड़े और फुटवियर के दाम भी घट गए हैं.
जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि 5 करोड़ तक टर्न ओवर वाले कारोबारियों को मासिक तौर पर जीएसटी जमा करना होगा. लेकिन उन्हें तिमाही रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा. जल्द ही ट्रांसपोर्टरों के लिए जीएसटीएन से RFID लिंक किया जाएगा. इससे उनकी परेशानियां कम होंगी.