53 साल की महिला से छेड़छाड़ के आरोपों में घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने ज़मानत दे दी है. बता दें कि पिछले साल प्रकाश जारवाल पर 53 साल की महिला ने छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप लगाए थे. इसके अलावा महिला ने विधायक पर आरोप लगाया था कि वो जबरन उसके घर में 50 लोगों के साथ घुस आए थे और छेड़छाड़ के बाद धमकी भी दी थी.
मामला साल 2017 में साऊथ ईस्ट दिल्ली के देवली इलाके का है. विधायक के खिलाफ महिला की शिकायत पर ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. महिला का आरोप था कि 2 जून को वह पानी के मसले को लेकर ग्रेटर कैलाश में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर गई तो वहां विधायक के साथियों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और जान से मारने की धमकी दी. वहीं विधायक प्रकाश जारवाल ने उन्हें धक्का मारते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया. इसके बाद विधायक और उसके साथी महिला के घर में घुस आए और जान से मारने की धमकी दी.
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प्रकाश जारवाल दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश्ा से मारपीट मामले में भी आरोपी हैं. जारवाल और अमानतुल्लाह खान पर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मारपीट और बदसलूकी करने के आरोप लगाए थे. इस मामले में जारवाल को गिरफ्तार भी किया गया. हालांकि उन्हें बाद में कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई.