लखीमपुर खीरी मामले का एक नया वीडियो सामने आने के बाद बवाल बढ़ गया है। कथित वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसानों को पीछे से रौंदते हुए जीप आगे बढ़ गई है। वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। यूपी कांग्रेस और आप सांसद संजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है।

साझा किए गए वीडियो में दिख रहा है कि किसान हाथों में झंडा लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच एक जीप इसी बीच हूटर बजाते पीछे से आती है और कई लोगों को रौंद कर निकल जाती है। वहीं जीप के पीछे एक एसयूवी कार भी निकलते हुए देखी जा सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार जीप की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। एक बुजर्ग जीप की टक्कर के बाद बोनट पर उछल गए और फिर जमीन पर गिर पड़े। इस तरह अचानक हुई घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। कोई कुछ समझ ही नहीं सका।

आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि ‘क्या इसके बाद भी कोई प्रमाण चाहिये? देखिये सत्ता के अहंकार में चूर गुंडे ने किसानो को अपनी गाड़ी के नीचे कैसे रौंदकर मार दिया। कुछ चैनल ज्ञान दे रहे थे कि मंत्री का बेटा जान बचाने के लिए भागा था।’

कुल आठ की ही मौत : एडीजी
रविवार को बवाल में आठ लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की ओर से की गई थी। इसमें चार किसान, एक मंत्री के बेटे की गाड़ी का चालक और तीन भाजपा कार्यकर्ता बताए गए थे। पत्रकार की मौत की जानकारी होने के बाद यह आंकड़ा नौ बताया जाने लगा। हालांकि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने साफ किया कि इस प्रकरण में कुल आठ लोगों की ही मौत हुई है। मरने वालों में चार किसानों के अलावा दो भाजपा कार्यकर्ता, एक चालक और एक पत्रकार शामिल हैं।

तिकुनियां बवाल मामले में दर्ज हुई क्रास रिपोर्ट दर्ज
सोमवार की दोपहर तिकुनिया कोतवाली पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ  मोनू के खिलाफ  संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उधर, एक भाजपा नेता की ओर से भी अज्ञात लोगों के खिलाफ  रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के बाद भड़के किसानों के गुस्से को देखते हुए मृतक किसान दलजिंदर सिंह के भाई जगजीत सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी बंजारा टांडा बहराइच की ओर से रात 2:53 बजे अपराध संख्या 219/21 पर आशीष मिश्रा उर्फ  मोनू और बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ  भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304ए, 302 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

 

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