चुनाव आयोग की संस्तुति के बाद राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य घोषित किए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी. आप ने इस मामले में उस नोटिफिकेशन को निरस्त करने की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की थी. उसके बाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई को तैयार हुआ था. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस विभु बाखरू करेंगे.
गौरतलब है कि 25 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की थी. हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा था कि वह इन 20 सीटों पर उप चुनाव की घोषणा न करे. हालांकि हाईकोर्ट ने आम आमदी पार्टी की उस मांग से इंकार कर दिया था, जिसमें उसके विधायकों को अयोग्य करार देने वाले नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
अयोग्य घोषित हुए विधायकों का तर्क है कि चुनाव आयोग ने उन्हें इस फैसले के बारे में पहले नहीं बताया था. विधायकों का यह भी कहना है कि चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कभी उनका पक्ष नहीं सुना. गौर करने वाली बात यह भी है कि 20 अयोग्य विधायकों में से केवल 8 ने ही दिल्ली हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन को चुनौती दी है. कैलाश गहलोत, मदन लाल, सरिता सिंह, शरद चौहान और नितिन त्यागी ने एक याचिका दायर की है, जबकि राजेश ऋषि और सोमदत्त ने अलग से अपील की है, वहीं अल्का लांबा ने अपनी याचिका अकेले दाखिल की है.