डेटिंग पार्टनर और महिला ज्योतिषी से रेप के आरोप में गिरफ्तार किये गए एक्टर करण ओबेरॉय को अभी कुछ और दिन मुंबई के तालोजा जेल में गुज़ारना पड़ेगा। मुंबई सेशन कोर्ट में दो दिन लगतार चली सुनवाई के बड़ा आज अदालत ने एक्टर जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। अदलात के इस फैसले से उनके दोस्तों और परिवार को बड़ा झटका लगा है। उन्हें ये उम्मीद थी कि करन को जमानत मिल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इस मामले में दिंडोशी कोर्ट में दो दिनों तक लगतार सुनवाई चली। एक्टर के वकील दिनेश तिवारी ने अदालत में एक तरफ़ा रिलेशनशिप के साथ साथ कई दलीलें रख कोर्ट में साबित करने की कोशिश की कि ज्योतिष महिला, गिफ़्ट वग़ैरह दे करन से रिश्ता रखना चाहती थीं और बात नहीं बनने पर उन्होंने आरोप लगाकर करन को क़ानूनी कटघरे में खड़ा कर दिया ।

बचाव पक्ष के वकील दिनेश तिवारी ने बहस के दौरान ये दलील राखी कि, जिस महिला ने करण पर रेप का आरोप लगाया है, उस पर उन्हें लेकर जूनून सवार है और वह झूठे आरोप लगाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। करण के वकील दिनेश तिवारी ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा, “वह (महिला) किसी के साथ प्यार में होने का दावा करती है और फिर उसे बर्बाद करने का सोच रही है।”

तो वहीं ज्योतिष महिला के वक़ील ने अपनी दलील रखी कि टीवी एक्टर ने महिला से शादी का वादा कर ना सिर्फ़ उसके साथ ज़बरदस्ती जिस्मानी रिश्ता रखा बल्कि महिला को वीडियो वायरल करने के नाम पर डराकर उस महिला से पैसा और महंगे गिफ़्ट भी लेता रहा। जज ने दोनो पक्ष की दलीलें सुनने के बाद महिला पक्ष में फ़ैसला रखते हुए करन की ज़मानत कि अर्ज़ी नामंज़ूर कर दी है।

इससे पहले करण के वकील ने कल भी अदालत में अपनी तरफ से कई दलील रखी थी। उन्होंने अदालत में उन मैसेजेस का हवाला दिया, जो करण और महिला के बीच एक्सचेंज हुए थे। उनके मुताबिक, महिला का कहना था कि वह करण को पिछले जन्म से जानती है और इस जन्म में उनके साथ उसकी शादी का योग है। ओबेरॉय महिला के जुनून से परेशान हो चुके थे और इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने कभी महिला को शादी के लिए प्रपोज किया था।

इतना ही वकील दिनेश तिवारी ने कोर्ट में कहा कि अक्टूबर 2018 में करण ने महिला के खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल (गैर संज्ञेय) शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि महिला ने उससे मुलाकात न करने की स्थिति में उन्हें मुश्किल खड़ी करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील भी दी गई कि ओबेरॉय और महिला की मुलाकात अगस्त 2016 में एक पॉपुलर ऐप के जरिए हुई थी। साथ ही FIR में महिला के दावे का खंडन भी किया, जिसमें लिखा गया है कि वह सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी। दिनेश तिवारी के मुताबिक, “यह एक डेटिंग ऐप थी, मैट्रिमोनियल नहीं।

करण के वकील दिनेश तिवारी का कहना है कि महिला FIR में रेप और फिरौती का आरोप लगाती है और फिर कहती है कि वह बार-बार ओबेरॉय से शादी के लिए कह रही थी। बकौल तिवारी, “यह कैसे हो सकता है कि जिसका रेप हुआ है, वह बाद आरोपी से प्यार करने लगे? और आखिर कैसे उनके बीच शादी को लेकर बातें होने लगती हैं?

दिनेश तिवारी ने इस मामले में देर से दर्ज कि गई FIR पर भी सवाल खड़े किये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिला ने पहली बार कथित रेप की तारीख का उल्लेख किया है, जबकि बाक़ी तारीखों का कोई जिक्र नहीं किया है।

टेलीविजन के पॉपुलर शो ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ से दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने वाले करन ओबरॉय पर उनकी ही एक महिला ज्योतिषी दोस्त ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। जिसके बाद मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने ने एक्टर को गिरफ्तार कर लिया था और वो न्यायिक हिरसत में हैं।

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