नई दिल्ली : एप बेस्ड कैब सर्विस में शेयरिंग सुविधा को लेकर दिल्ली सरकार जल्द ही एक अहम् फैसला ले सकती है. इस फैसले के तहत शेयरिंग कैब करने पर रोक लग सकता है. इस फैसले के बाद ओला, उबर जैसी कैब कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल दिल्ली सरकार ने सिटी टैक्सी स्कीम 2017 तैयार की है.यह स्कीम लागू होने के बाद शेयरिंग कैब पर रोक लगाई जा सकती है.
कानून के मुताबिक एप बेस्ड कैब सर्विस को शेयरिंग की इजाजत नहीं है. कैब को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किराया पर लिया जा सकता है. इसलिए कैब या टैक्सी वाले रास्ते में रोक-रोक कर यात्री को चढ़ा या उतार नहीं सकते.
अगर कोई भी कैब वाला शेयरिंग सर्विस देता हैं तो उसके साथ स्टेज कैरेज परमिट होना चाहिए. बता दें कि फिलहाल ऐसे परमिट सार्वजनिक सेवा के तौर पर चल रही बसों को ही मिले हैं.
हांलाकि दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि हम शेयरिंग के पक्ष में हैं क्योंकि इससे यात्रा खर्च कम होता है साथ ही सड़क पर वाहनों में भी कमी आती है. लेकिन कैब सर्विस के लिए बनाए गए मौजूदा नियम इसकी इजाजत नहीं देते.
नई टैक्सी स्कीम में कैब शेयरिंग सुविधा के अलावा कुछ और बदलाव हो सकते हैं. जिनमें जीपीएस और पेनिक बटन जैसी सुविधाओं को अनिवार्य किया जाएगा. वहीं अधिकतम किराए वसूलने की सीमा भी निर्धारित की जाएगी.