दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अंतरिम राहत को बढ़ा दिया है. बता दें कि जमानत की उनकी आखिरी तारीख 25 अक्टूबर थी लेकिन गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत की तारीख बढ़ाते हुए 29 नवबंर तक कर दी.
बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर आरोपों का सामना कर रहे है. उन पर आरोप है कि उन्होंने मंत्री के हैसियत से बाहर जाकर एयरसेल मेक्सील डील को विदेशी निवेश सवंर्धन मूल्य की मंजूरी दिलाई थी.
दरअसल पी चिदंबरम मंत्री के तौर पर 600 करोड़ तक की डील को मंजूरी दे सकते है लेकिन उन्होंने 3500 करोड़ तक की डील को मंजूरी दे दी थी. इस मामले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का भी नाम सामने आया था. बताया जाता है कि उन्होंने इस डील को अपने बेटे के जरिए आगे बढ़ाया था,
जब्त हो चुकी है करोड़ों की संपत्तिया
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की करोड़ो की संपत्ति जब्त हो चुकी है. कार्ति चिदंबरम की अब तक कुल 54 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है. संपत्ति में दिल्ली , जोर बाग , ऊटी कोडाईकनाल और UK में स्थित आवास बार्सीलोना की संपत्ति भी शामिल है.