आख़िरकार, मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने जवाबदेही अगले स्तर पर तय करने का फैसला ले ही लिया. मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने सूचना आयुक्तों के ख़िला़फ दर्ज़ किए गए मामलों की जानकारी लोगों को हासिल करने की मंजूरी दे दी है.
हबीबुल्लाह का यह फैसला एक सूचना आयुक्त के विरूद्ध दर्ज़ आरटीआई मामले के लंबित पड़े मामले के संदर्भ में आया है. यह सारा मामला आरटीआई कार्यकर्ता ए एन तिवारी की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो काफी अर्से से एक सूचना आयुक्त के ख़िला़फ दर्ज़ किए गए मामले और उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी की सूचना मांग रहे थे. जबकि आयोग अभी तक ऐसी किसी भी तरह की सूचना मुहैया कराने से इंकार कर रहा था. हालांकि, हबीबुल्लाह ने बताया कि सीआईसी के पास आयुक्तों के ख़िला़फ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है. फिर भी, सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
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