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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिर से संकट के बादल छंटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं तभी तो एक के बाद एक उनके और उनके परिवार की मुश्किलें बढती चली जा रही हैं. दरअसल अब बेनामी संपत्ति के मामले में फंसे लालू प्रसाद के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव को भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा दिए गए पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

बीपीसीएल के एक अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि 17 जून को तेजप्रताप द्वारा पेट्रेाल पंप के लाइसेंस लेने में गलत जानकारी देने के आरोप में लाइसेंस रद्द कर दिया था। तेज प्रताप ने इस कार्रवाई पर रोक लगवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, बाद में स्थानीय अदालत ने बीपीसीएल के आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में गुरुवार को अदालत ने इस रोक को हटा दिया।

उल्लेखनीय है कि बीपीसीएल ने पटना के बेउर के पास न्यू बाइपास रोड के किनारे पेट्रोल पंप के आवंटन के लिए 10 दिसंबर, 2011 को आवेदन मंगवाए थे। इस पेट्रोल पंप के आवंटन के लिए तेजप्रताप ने भी आवेदन किया था। इस साल 27 फरवरी को तेजप्रताप को पेट्रोल पंप की डीलरशिप भी दे दी गई थी।

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